जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन (BOPEE) का गठन जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एक्जामिनेशन एक्ट, 2002 के तहत किया गया है, जो मुख्य रूप से एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करने और विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए किया गया है। जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में।
अधिनियम प्रवेश परीक्षा (ओं) के संचालन में बोर्ड को कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों का चयन करता है कि वह अपने वैधानिक कार्यों के निर्वहन में किसी बाहरी हस्तक्षेप या बाहरी विचार से मुक्त है। बोर्ड उक्त अधिनियम, जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन रूल्स, 2014, MCI और DCI विनियमों के अनुरूप निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अपने वैधानिक दायित्व का निर्वहन करेगा। तदनुसार, चयन / प्रवेश के मामले में अकेले मेरिट प्रबल होगी।
तेजी से उभरती नई तकनीकों ने मानव गतिविधि के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। इस प्रकार बोर्ड प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन में और अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही ला सकता है और नई तकनीकों को